नवाज़ुद्दीन सिद्दीक़ी मानहानि केस: बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रस्तावित समझौते के मद्देनज़र दोनों पक्षों को एक दूसरे के खिलाफ आक्षेप लगाने से रोका

नवाज़ुद्दीन सिद्दीक़ी मानहानि केस: बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रस्तावित समझौते के मद्देनज़र दोनों पक्षों को एक दूसरे के खिलाफ आक्षेप लगाने से रोका

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  • April 12, 2023
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को अभिनेता नवाज़ुद्दीन सिद्दीक़ी के भाई को अभिनेता खिलाफ पोस्ट की गई किसी भी कथित अपमानजनक सामग्री को हटाने के लिए कहा है। कोर्ट ने ऐसा भाइयों के बीच समझौते की संभावना के अलोक में कहा है।

अभिनेता नवाज़ुद्दीन सिद्दीक़ी ने अपने भाई शम्सुद्दीन और अपनी पूर्व पत्नी अंजना पांडेय उर्फ़ ज़ैनब सिद्दीक़ी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करा दावा किया था कि इन लोगों ने अभिनेता के खिलाफ भ्रामक दावे किये थे।

इस मामले में जस्टिस आरआई छागला की पीठ ने सभी पक्षों को 3 मई 2023 को कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
अभिनेता के भाई की ओर से पेश अधिवक्ता रूमी मिर्ज़ा ने कोर्ट से दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने की मांग की थी।

अधिवक्ता अभिनव चंद्रचूड़ ने कोर्ट से अभिनेता के भाई द्वारा उसके खिलाफ सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट की गई सभी ऑनलाइन अपमानजनक सामग्रियों को हटाने औऱ आगे इस प्रकार की सामग्री को पोस्ट न करने के निर्देश देने की मांग की थी।

जस्टिस छागला ने दोनों पक्षों से समानता बनाए रखने के लिए एक दूसरे के खिलाफ आक्षेप लगाने से खुद को रोकने के लिए कहा।

कोर्ट ने कहा कि “समझौता वार्ता के मद्देनजर सौहार्दपूर्ण समाधान की संभावना को देखते हुए एक-दूसरे के खिलाफ कोई पोस्ट नहीं डाली जाएगी, एक-दूसरे पर कोई आक्षेप नहीं लगाया जाएगा। यह पार्टियों के बीच समानता बनाए रखने के लिए है ताकि एक दूसरे के खिलाफ आगे कोई पोस्ट न हो।

ग़ौरतलब है कि अभिनेता नवाज़ुद्दीन सिद्दीक़ी ने मार्च में मानहानि का मामला दर्ज करा अपनी पूर्व पत्नी औऱ भाई से 100 करोड़ का हर्जाना माँगा था।

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